प्रिय पाठक,
आगामी SBI PO 2015 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए इस पोस्ट के माध्यम से मोदी की तीन योजनाओं की कुछ जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं जिनके बारे में SBI, IBPS, SSC एवं सरकारी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है|
प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना की मुख्य बिंदु :
योजना के मुख्य बिंदु:
1 जून से शुरू होने वाली अटल पेंशन योजना में ना केवल आप कम राशि जमा करवाकर हर माह ज्यादा पेंशन के हकदार हो सकते हैं, बल्कि असामयिक मृत्यु की दशा में अपने परिवार को भी इसका फायदा दिलवा सकते हैं। इस पेंशन योजना के धारक की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी और पत्नी की भी मृत्यु होने की स्थिति में बच्चों को पेंशन मिलती रहेगी।
अटल पेंशन योजना में आपके साथ ही सरकार भी आर्थिक योगदान करेगी। सरकार ने घोषणा की है कि यदि आप 31 दिसम्बर 2015 तक अटल पेंशन योजना में खाता खुलवाते हैं, तो पांच साल तक 2019 -20 तक सरकार आपकी जमा राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 1000 रूपए प्रति वर्ष (दोनों में से जो कम होगा) योगदान करेगी। हालांकि ये योगदान उसी खाताधारक को मिलेगा जो आयकर अदा नहीं करता है।
सरकार ने यह योजना पूर्व एनडीए सरकार की स्वावलंबन योजना (नेशनल पेंशन स्कीम-एनपीएस लाइट) की जगह लांच की है। एनपीएस योजना के लिए जो बैंक और संस्थाएं काम रहीं थी वही अटल पेंशन योजना में खाता खुलवाने के लिए अधिकृत की गई हैं।
नियम
सरकार की घोषणा के मुताबिक ऎसे लोगे जो आयकर के दायरे में आते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या फिर पहले से ही ईपीएफ, ईपीएस जैसी योजनाओं में शामिल हैं वे अटल पेंशन योजना का हिस्सा नहीं बन सकते हैं।
आगामी SBI PO 2015 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए इस पोस्ट के माध्यम से मोदी की तीन योजनाओं की कुछ जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं जिनके बारे में SBI, IBPS, SSC एवं सरकारी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है|
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना
योजना की अवधि एक वर्ष है, जिसका नवीकरण प्रत्येक वर्ष किया जा सकता है, दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में बीमा कवर की सुविधा है। शुरुआत में सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां द्वारा इस योजना को उपलब्ध /परिचालित किया जाएगा तथा अन्य साधारण बीमा कंपनियां भी समान निर्धारित शर्तों पर आवश्यक अनुमोदन के उपरांत बैंक को संलग्न करके ऐसे उत्पाद को उपलब्ध करवा सकती है। इसके साथ ही, इस योजना में सहभागिता रखने वाले बैंक भी अपने पात्र ग्राहक हेतु योजना के कार्यान्वयन के लिए ऐसी किसी भी साधारण बीमा कंपनी की सेवाएं लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।
प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना की मुख्य बिंदु :
- योग्यता: सहभागी बैंक के 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयुवाले समस्त बचत बैंक खाताधारी इस योजना में शामिल होने के हकदार होंगे|
- प्रीमियम: 12 रुपए प्रति वर्ष
- भुगतान रूप: ग्राहकों के खाते से प्रीमियम सीधे बैंक से ऑटो डेबिट हो जाएगा। केवल यही मोड उपलब्ध है|
- जोखिम कवर : दुर्घटना में मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए-2 लाख और आंशिक विकलांगता के लिए - 1 लाख रुपये
- अतिरिक्त योग्यता : इस योजना में शामिल होने के क्रम में जून के 1 से पहले कोई भी व्यक्ति जिसका बैंक में खाता है और उसकी आधार संख्या बैंक में पंजीकृत कराई गई है तो उसे प्रत्येक वर्ष बैंक को एक सरल फॉर्म देना होगा| फॉर्म में नॉमिनी का नाम देना होगा|
- जोखिम कवरेज मामले: प्रत्येक व्यक्ति हर वर्ष इस योजना को अपनाना होगा| उसे जारी रखने के लिए वह लम्बी अवधि वाली भी चुन सकता है जिसमें उसके खाते को हर साल बैंक द्वारा ऑटो डेबिट कर दिया जायेगा।
- योजना को लागू कौन करेगा? योजना का संचालन, उपर्युक्त शर्तों के अनुसार, बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित मानक प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। निर्धारित अवधि के भीतर स्वतः नामे प्रक्रिया के माध्यम से खाताधारकों से उचित वार्षिक प्रीमियम वसलू करना भागीदार बैंक का उत्तदायित्व होगा।
प्रधान मंत्री जीवन ज्योति योजना
प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना (PM Jeevan Bima Yojana-PMJBY) एक प्रकार की जीवन बीमा पॉलिसी हैं जिसके अंतर्गत किसी भी कारण से ध्रारक की मृत्यु होने पर बिमा राशि मिलने का प्रावधान हैं | प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना (PM Jeevan Bima Yojana-PMJBY) के तहत धारक के परिवार जनों को 2 लाख रुपये की राशि मिलेगी | PMJBY योजना को प्रति वर्ष 31 मई से पहले रिन्यू करवाना होगा जिसके लिए प्रीमियम शुल्क 330 रुपये प्रति वर्ष तय किया गया हैं | प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना (PM Jeevan Bima Yojana-PMJBY) में 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वाला व्यक्ति ही शामिल हो सकता हैं |
योजना के मुख्य बिंदु:
- योग्यता: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) का लाभ 18 से 50 वर्ष तक की आयु वाला बैंक खाता धारक उठा सकता हैं| योजना धारक के नाम से शुरू की जाएगी जिसमे वह अपना उत्तराधिकारी का नाम देगा |
- प्रीमियम : 330 रुपए प्रति वर्ष| यह एक किश्त में ऑटो डेबिट हो जायेगा
- भुगतान रूप: प्रीमियम का भुगतान ग्राहकों के खाते से बैंक द्वारा सीधे ऑटो डेबिट हो जाएगा| जोखिम कवर : किसी भी कारण हुई मृत्यु में 2 लाख रुपए
- जोखिम कवरेज की शर्तें: प्रत्येक व्यक्ति हर वर्ष इस योजना को अपनाना होगा| उसे जारी रखने के लिए वह लम्बी अवधि वाली भी चुन सकता है जिसमें उसके खाते को हर साल बैंक द्वारा ऑटो डेबिट कर दिया जायेगा।
- समाप्ति नीति:-
- 55 वर्ष की आयु में पॉलिसी बंद कर डी जाएगी |
- पॉलिसी रिन्यू ना करवाने पर भी योजना बंद की जा सकती हैं |
- प्रीमियम की राशि वक्त पर ना देने पर बैंक अथवा बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी बंद की जा सकती हैं |
- अगर उपभोक्ता के 2 बचत खाते हैं और वह दोनों से योजना से जुड़ा हुआ हैं अर्थात दोनों खातो से प्रीमियम की राशि जमा की गई हैं तब राशि एवम प्रीमियम पर कार्यवाही की जाएगी
अटल पेंशन योजना (APY)
इस योजना का क्रियान्वयन पेंशन फंड रैग्यूलेटरी और डवलपमेंट अथॉरिटी कर रहा है।
क्या है अटल पेंशन योजना1 जून से शुरू होने वाली अटल पेंशन योजना में ना केवल आप कम राशि जमा करवाकर हर माह ज्यादा पेंशन के हकदार हो सकते हैं, बल्कि असामयिक मृत्यु की दशा में अपने परिवार को भी इसका फायदा दिलवा सकते हैं। इस पेंशन योजना के धारक की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी और पत्नी की भी मृत्यु होने की स्थिति में बच्चों को पेंशन मिलती रहेगी।
अटल पेंशन योजना में आपके साथ ही सरकार भी आर्थिक योगदान करेगी। सरकार ने घोषणा की है कि यदि आप 31 दिसम्बर 2015 तक अटल पेंशन योजना में खाता खुलवाते हैं, तो पांच साल तक 2019 -20 तक सरकार आपकी जमा राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 1000 रूपए प्रति वर्ष (दोनों में से जो कम होगा) योगदान करेगी। हालांकि ये योगदान उसी खाताधारक को मिलेगा जो आयकर अदा नहीं करता है।
सरकार ने यह योजना पूर्व एनडीए सरकार की स्वावलंबन योजना (नेशनल पेंशन स्कीम-एनपीएस लाइट) की जगह लांच की है। एनपीएस योजना के लिए जो बैंक और संस्थाएं काम रहीं थी वही अटल पेंशन योजना में खाता खुलवाने के लिए अधिकृत की गई हैं।
नियम
सरकार की घोषणा के मुताबिक ऎसे लोगे जो आयकर के दायरे में आते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या फिर पहले से ही ईपीएफ, ईपीएस जैसी योजनाओं में शामिल हैं वे अटल पेंशन योजना का हिस्सा नहीं बन सकते हैं।
- योग्यता : अटल पेंशन योजना (APY) सभी बैंक खाता धारकों जो किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं हैं के लिए खुला है।
- शामिल होने की आयु और अंशदान अवधि :APY में शामिल होने की न्यूनतम उम्र 18 साल है और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले को योगदान करने की जरूरत है।
- नामांकन एजेंसियां : स्वावलंबन योजना के तहत सभी (सेवा प्रदाता) और एग्रीगेटर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की स्थापना के माध्यम से ग्राहकों की भर्ती होगी।
- इस योजना में एक शर्त लगातार 24 महीने तक फंड का कॉन्ट्रिब्यूशन है। 24 महीने तक लगातार इस योजना के लिए फंड कॉन्ट्रिब्यूट न करने पर खाता बंद कर दिया जायेगा। लेकिन, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि खाते में जो रकम जमा होगी, उसका क्या होगा? क्या जमा किया गया पूरा पैसा डूब जायेगा? क्योंकि 60 साल आयु होने से पहले पैसे को वापस निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। एक और सबसे बड़ी कमी है कि मौत या गंभीर बीमारी की स्थिति में पैसे सिर्फ पेंशन के रूप में ही मिलेंगे।
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